Fatehpur Rizwan Murder Case; दोषियों को जेल ले जाती पुलिस (Source; Batkahi)Fatehpur Rizwan Murder Case; दोषियों को जेल ले जाती पुलिस (Source; Batkahi)

बतकही/फतेहपुर; उत्तर प्रदेश (UP News) के फतेहपुर (Fatehpur News) में गुरुवार को कोर्ट ने रिजवान के हत्यारों (Fatehpur Rizwan Murder Case) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 2017 में हुए इस हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।

घटना ललौली थाना (Lalauli Thana News) क्षेत्र के सिधांव गांव (Sidhav Village) की है। तारीख थी 30 जनवरी 2017 की। गांव निवासी रिजवान खाना खाने के बाद घर से बाहर निकला था। रास्ते से गांव के ही भूपेंद्र सिंह उर्फ भूप रैदास, चुनका यादव, मुन्नीलाल, लाची और लक्ष्मी ने उसे अगवा कर लिया।

पुराने लेनदेन में कर दी हत्या

मामला पुराने लेनदेन का था। इसको लेकर पांचों ने रिजवान की बेरहमी से हत्या (Fatehpur Rizwan Murder Case News) कर दी। इसके बाद लाश मुन्ना सिंह की बाग में बने कुएं में फेंक दी। करीब 10 दिन बाद 9 फरवरी को उसकी लाश कुएं से बरामद हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके बाद चार्जशीट दाखिल की।

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शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह अदालत में पेश किए

मामले में शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने आठ गवाह अदालत में पेश किए। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने पांचों अभियुक्तों को दोषी पाया। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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हत्यारों को सजा मिली तो पीड़ित परिवार की आंखें छलक पड़ीं

अदालत ने फैसला सुनाया तो दो दोषियों की आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं एक दोषी के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। दूसरी तरफ बेटे के हत्यारों को सजा सुनाई गई तो पीड़ित परिवार की आंखें भी छलक पड़ीं। ये आंसू बेटे को न्याय मिलने पर राहत के थे। मृतक के पिता हसमत ने कहा कि उन्हें भरोसा था कि अदालत से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।

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