बतकही/फतेहपुर; उत्तर प्रदेश (UP News) के फतेहपुर (Fatehpur News) में करीब 10 वर्ष पहले युवक का गला घोंट दिया गया था। दोष बस इतना था कि उसने दोषी को नींबू के पेड़ के नीचे पेशाब करने से मना किया था। घटना से गांव में अफरातफरी का माहौल था। बेटे ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। अब कोर्ट ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
मामला मलवां थाना क्षेत्र के कल्यानपुर गांव का है। गांव निवासी हीरालाल 31 अक्टूबर 2014 को थाने पहुंचे। उन्होंने गांव के ही गोरेलाल रैदास के खिलाफ तहरीर दी। बताया कि उसके पिता रामपाल गांव में ही निजी नलकूप पर बैठे थे। जबकि वह वहीं पास के खेत में काम कर रहा था।
fatehpur news today: गोरेलाल घोंट चुका था गला
इसी समय वहां गांव का ही गोरेलाल रैदास पहुंचा। वह नींबू के पेड़ के नीचे पेशाब करने लगा। पिता ने गोरेलाल को पेड़ के नीचे पेशाब करने से मना किया। इस पर वह उसके पिता से विवाद करने लगा। कहासुनी बढ़ने लगी। तेज आवाज सुनकर मैं भागकर पहुंचा। लेकिन, इसके पहले ही गोरेलाल उसके पिता का गला घोंटकर पटक चुका था।
fatehpur news live: आधा दर्जन लोगों ने दिए बयान
मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचना के बाद कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान वादी और उसके बेटे सहित आधा दर्जन गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
fatehpur news in hindi: साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सुनाई सजा
शुक्रवार को अपर जिला जज कोर्ट नंबर-एक डॉ. मोहम्मद इलियाश की अदालत मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान साक्ष्य और शासकीय अधिवक्ता की दलीलों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने गोरेलाल को दोषी पाया। उसे 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसमें से 15 हजार रुपये वादी को देने के आदेश दिए।